प्रदेश में टीकाकरण में आरक्षण लगाने को लेकर प्रस्तुत याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट की युगल पीठ में सुनवाई हुई इस दौरान हाई कोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया है कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह की भेदभाव जायज नहीं है हाईकोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को 2 दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई
छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से युवाओं में लगातार रोष बना हुआ था इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और आज हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया ।
