कलेक्टर की अध्यक्षता में नर्सिंग होम एक्ट जिला समिति की बैठक
एक्ट में हुए संशोधन के अनुरूप जारी हो लाइसेंस
बिलासपुर, 12फरवरी/ कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में नर्सिंग होम एक्ट क्रियावन्यन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नर्सिंग होम एक्ट में गत वर्ष हुए संशोधनों पर चर्चा कर इसके पालन कराए जाने पर जोर दिया गया।
सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि सभी प्रकार के क्लीनिक जैसे कि ओपीडी, डेंटल, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, डे केयर को अब नये संशोधन के अनुसार पंजीयन आवेदन एवं शपथपत्र प्रस्तुत करने पर स्वतः पंजीकृत माना जाएगा। इन संस्थाओं को लायसेंस ऑनलाईन डाउनलोड किये जायेंगे। इन संस्थाओं को लायसेंस जारी किये जाने के बाद इनमें से केवल 10 प्रतिशत संस्थाओं का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण में कमी पाये जाने पर 30 दिवस का नोटिस दिया जावेगा। नोटिस के पश्चात् सुधार नहीं पाये जाने पर लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
अस्पतालों जिनमें एक से 10 बिस्तर हों, को भी ऑनलाईन आवेदन व शपथ पत्र के आधार पर तत्काल पंजीकृत कर लायसेंस प्रदान किया जाना है। इन्हें लायसेंस दिये जाने के पश्चात् तीन माह के भीतर निरीक्षण करना है। निरीक्षण में कमी पाये जाने पर 30 दिवस का नोटिस दिया जावेगा। नोटिस के पश्चात् सुधार नही पाये जाने पर लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा। दस से अधिक बिस्तरों हेतु तीन माह के भीतर निरीक्षण पश्चात् लायसेंस दिया जाना होगा। कलेक्टर ने नए नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार कर पालन कराए जाने के निर्देश दिए।

