डॉ रमन सिंह ने मुख्य सचिव को धारा 49(6) को विलोपित करने पत्र लिखा

डॉ रमन सिंह ने मुख्य सचिव को धारा 49(6) को विलोपित करने पत्र लिखा
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के ज्ञापन के परिपेक्ष में राज्य के मुख्यसचिव को मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा है।
डॉ रमन सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को पेंशनरों के स्वत्वो के भुगतान में 74: 26 के अनुपात में व्यय वहन करना होता है और इसके लिए दोनों में आपसी सहमति आवश्यक है जबकि धारा 49(6) में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारत सरकार ने भी दोनों राज्यों के मुख्यसचिव को लिखे पत्र 13/11/17 में स्पष्ट कर दिया है कि पेंशनरी दायित्व के भुगतान के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति की आवश्यकता नहीं है फिर भी सहमति के बहाने दोनों ही राज्यों में पेंशनर्स की राशि रोकी गई है इससे दोनों राज्यों में बुजुर्ग पेंशनर्स प्रताड़ित हो रहे हैं। जारी पत्र में डॉ रमनसिंह ने मुख्य सचिव से कहा है कि भारत सरकार के निर्देश के परिपालन के संदर्भ में धारा 49 को विलोपित करने हेतु त्वरित कार्यवाही करना चाहिए।

वीरेन्द्र नामदेव
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश, रायपुर
9826111421