कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को नहीं मिली जमानत, 22 जनवरी तक रिमांड पर, किसान से ठगे लाखों रुपए

बिलासपुर — छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा के जै जैपुर से   कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने किसान से 42 लाख 78000 की धोखाधड़ी की पुलिस ने 9 जनवरी को चार्ज शीट पेश किया सुनवाई के बाद विधायक को 22 जनवरी तक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने सहयोगी गौतम राठौड़ के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर 42 लाख का लोन पास कराया इसके बाद किसान से 10 ब्लैंक चेक ले लिए और इसी ब्लैंक चेक के माध्यम से अलग-अलग किस्त में फर्जी साइन से पैसा निकाल लिए

बालेश्वर साहू जानिए पूरा मामला

2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बम्हनी डीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे और वहीं गौतम राठौड़ विक्रेता के पद पर काम कर रहा था दोनों ने मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का झांसा दिया और बहाने से 10 ब्लैंक चेक ले लिए साथ ही एचडीएफसी बैंक में दो नए खाते भी खुलवाए इन चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर दोनों ने धीरे-धीरे 42 लाख 78000 किसान के खाते से निकाल लिए शुरुआत में 51000 निकल गए इसके बाद रकम धीरे-धीरे बढ़ती गई जब 2020 में एचडीएफसी बैंक चांपा से किसान राजकुमार शर्मा को कॉल आया तब इस पूरी बात की जानकारी किस को हुई बैंक ने किस राजकुमार शर्मा से पूछा कि क्या उसने जयपुर विधायक बालेश्वर साहू को पैसे निकालने की अनुमति दी है तो उसने कहा नहीं इसके बाद उसने बैंक जाकर डिटेल निकला इस बारे में बालेश्वर साहू से बात की तो उसने 6 महीने में ब्याज समेत पूरी रकम लौटाने का आश्वासन दिया लेकिन उसने किस को वह पैसे नहीं लौट आए अब विधानसभा चुनाव का समय आ गया तो सहयोगी गौतम राठौड़ ने रकम को चुनावी खर्च बताया पैसे देने पर दोनों ने चल मेटल की इसके बाद परेशान होकर पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा ने विधायक साहू के खिलाफ चंपा थाने में 14 अगस्त 2025 को शिकायत दर्ज कराई इसके बाद चांपा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच की और पीड़ित और बैंक कर्मचारियों के बयान दर्ज किया तभी 24 जनवरी 20-20 की निकासी पर्ची में बालेश्वर साहू का मोबाइल नंबर दर्ज मिला जिस आधार पर पुलिस ने इसे सबूत मानते हुए कार्यवाही की छाप पुलिस ने 3 अक्टूबर 2025 को फिर दर्ज की और दोनों के खिलाफ धारा 420 ,468 और 267 व 34 के तहत केस दर्ज किया तब विधायक गिरफ्तारी से बचने हाई कोर्ट गए परंतु 4 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि विधायक जांच में सहयोग करेंगे 7 जनवरी 2026 को विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया जहां बालेश्वर साहू ने कोर्ट पहुंचकर जमानत की अपील की लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है जबकि उनके सहयोगी गौतम राठौड़ जमानत पर बाहर है

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