सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है
छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है। जीपी सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो और इकनॉमिक ऑफेंस विंग की छापेमारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने देशद्रोह (राजद्रोह) का मामला दर्ज किया है।
एसीबी और ईओडब्ल्यू की शिकायत पर गुरुवार रात रायपुर के कोतवाली थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (हेट स्पीच) के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी में उन्हें दस्तावेज मिले हैं, जिसमें हेट स्पीच और सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप है। बता दें कि एक जुलाई से तीन जुलाई तक जीपी सिंह के रायपुर स्तिथ घर और उनके अलग-अलग ठिकानों पर एसीबी ने छापे मारे थे और करीब 10 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं।
