डोंगरगढ- राजनांदगांव में लगातार बढ़ते कोरोना
संक्रमण एवं कोरोना पाॅजिटिव मामलों को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमांक/कोविड-19/2021/1361 डोंगरगढ़, दिनांक 04.09.2021 के अनुसार अनुभाग डोंगरगढ़ में डोंगरगढ़ शहर अंतर्गत रेल्वे काॅलोनी वार्ड नं…05…में 03 कोविड पाॅजिटिव पाये जाने के कारण मरीजों के घर के 200 मीटर की परिधि को आगामी आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है सांथ ही दिनांक 06.09.2021 दिन सोमवार से आगामी आदेश तक कंटेन्मेंट जोन के सभी व्यवसायिक संस्थान बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया जाता है।
1. उपरोक्त प्रतिबंध से केवल अस्पताल, मेडिकल, शाॅप, शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मिडिया,(न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियों को मुक्त रखा जाता है।
2. सब्जी/फल मार्केट बंद रहेगा, सब्जी/फल विक्रेता होम डिलीवरी या फेरी के माध्यम से घूम- घूम कर सब्जी/फल विक्रय कर सकेंगे।
3. खाद्य प्रसंकरण कृषि से संबंधित उद्योग/दूकान(यथा राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल आदि) यथावत संचालित रहेंगे।
4. कंटेनमेंट जोन में दूध डेयरी वाले प्रातः 06ः00 बजे से 08ः00 बजे तक एवं शाम 06ः00 बजे से 08ः00 बजे तक दूध की आपूर्ती/विक्रय कर सकेंगे, किंतु दूध के अलावा अन्य सामाग्री की अनुमति नही होगी।
5. किराना दुकानें बंद रहेंगी, किराना व्यापारी होम डिलीवरी के माध्यम से खाद्य समाग्री की आपूर्ती कर सकेंगे।
6. किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
7. सभी नागरिक अपने-अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकता की पूर्ती के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी की दिशा निर्देशो का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध प्रमाण पत्र सांथ रखना होगा।
उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जावे। निर्देशो का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एपेडमिक एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. प्रत्येक व्यक्तियों के लिये मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पाये जाने पर उस्के विरूध्द शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि (500/- रूपये) से दंडित किया जावेगा।
9. सर्दी खांसी, बुखार लक्षण वाले व्यक्तियों को तथा दुसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है।
