छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 16 साल की लड़की से रेप करने
वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है स्कूली छात्रा से पहले दोस्ती की फिर उसके साथ शादी करने का वादा कर उसे भगा कर ले गया था इस दौरान उसने दुष्कर्म किया और उसे छोड़ कर भाग गया फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को सजा सुनाई है मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है बिल्हा क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की लड़की 2 मार्च 2017 से 8 मई 2020 तक अपने रिश्तेदार के घर में रह रही थी इसी दौरान उसकी पहचान मुंगेली जिला के मोहभाठा केसरूवाडीह निवासी रामखिलावन कुर्रे से हुई युवक ने उससे दोस्ती के बहाने बातचीत शुरू की फिर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया नाबालिक लड़की भी उसकी बातों में आ गई युवक ने उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा लड़की भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई
फार्महाउस में रखा और दुष्कर्म किया
इस बीच 2 मार्च 2017 को रामखिलावन लड़की के घर गया और उससे शादी करने का झांसा देकर उसे मोटरसाइकिल में बैठा कर भगा कर ले गया लड़की को वह फार्महाउस में रखा जहां उसके साथ दुष्कर्म किया 24 घंटे तक उसे साथ रखने के बाद युवक ने उसे बेलहरी नाका के पास छोड़ दिया और उसे बाद में अपने घर लेकर जाने की बात कही उसकी बात मान कर लड़की अपने रिश्तेदार के घर चली गई 5 मई 2020 को युवक उसे लेने के लिए रिश्तेदार के घर गया और लड़की को अपने घर ले जाकर 2 दिन तक रखा है अपने घर में भी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया इधर युवक के परिजनों ने दोनों को घर से निकाल दिया युवक लड़की को 2 दिन तक फिर फार्महाउस में रखा इस बीच वह लड़की को बिना बताए छोड़कर भाग गया परेशान लड़की ने 27 मई 2020 को बिल्हा थाने में पूरी घटना की जानकारी दी और उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया इस दौरान पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के दौरान आरोपी युवक को नाबालिक लड़की को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराया केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है
