छत्तीसगढ़ सरकार को हाई कोर्ट का झटका युवाओं की हुई जीत 18 वर्ष के ऊपर सभी को लगेगा टीका

छत्तीसगढ़ में कोरोना टीका करण के तीसरे चरण के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है इस मामले में कोर्ट ने सरकार से कहा है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है

इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से इस मामले में सभी वर्ग को समान रूप से वैक्सिनेशन करने का आदेश दिया है बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनता कांग्रेस नेता अमित जोगी सहित अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सत्ता पक्ष के सभी दलीलों को खारिज करते हुए जमकर फटकार लगाई

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी राज्य सरकार 1 बटा 3 के हिसाब से सभी वर्ग को समान रूप से टीकाकरण करें

गौरतलब है कि देश में 18 वर्ष से ऊपर कोरोना वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर अंतोदय राशन कार्ड धारियों को पहले टिकट लगाने का आदेश दिया जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

प्रदेश के युवाओं में हर्ष का माहौल है और युवाओं ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया