गौ रक्षको की सक्रियता त्वरित रंग लाई, तत्परता से 13 गोवंश को बूचड़खाने जाने से उनकी जान बचाई
चार गौ तस्कर पुलिस के शिकंजे में
गोठान से होने वाली तस्करी का मामला सामने आया है। भटगांव गौठान में गौ वंश की तस्करी करते हुए गौ रक्षको की सक्रियता के कारण 13 गौ वंश को बूचड़खाने में जाने से रोका गया। समय पर त्वरित सक्रियता और तत्परता गौ रक्षको ने नहीं दिखाई होती तो यह मामला सामने नहीं आ पाता। जिस तरह से गोठानों से गोवंश की तस्करी की जा रही है काफी गंभीर एवं संवेदनशील विषय बन गया है। इस विषय पर प्रशासन को शीघ्र संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने और इस तरह के कार्रवाई को रोकने के लिए शीघ्र ही सार्थक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
बिल्हा थाने के अंतर्गत प्रार्थी मनीष कौशिक पिता कृष्ण कुमार कौशिक जो गौ सेवा दल का सदस्य है।दिनांक 15.02.2024 मे रात्री 10.00 बजे ग्राम भटगांव में गौर तस्कर के द्वारा भटगांव गौठान में गौ वंश की कृषक पशुओ के द्वारा आईचर गाडी में भरकर बूचडखाना ले जा रहे थे, सूचना पाकर में अपने अन्य गौसेवा दल के सदस्य 1. अतुल सिंह ठाकुर 2. रामठाकुर बिलासपुर 3. उमेश वर्मा बिलासपुर 4. बाबा शर्मा मस्तुरी अन्य लोगो द्वारा करीबन 11.30 बजे भटगांव गौठान पहुचे वहा पर गाडी क्रमांक TS 07 UN 4166 आईचर गाडी मे 13 नग कृषि योग्य पशुओ को कत्ल करने की मनसा से बूचडखाना ले जा रहे थे जो उन्हे देखकर भाग रहे थे भागने के दौरान उनके सिर तथा पैर मे तथा अन्य जगहो पर चोंट लगी हुई है ।जिसे गौ रक्षको और अन्य लोगों के द्वारा घेराबंदी कर पकडे, पूछने पर वाहन चालक ने अपना नाम चिंता निलेश और उनके साथ में बैठे अन्य लोग अपना नाम एस डी अज्जू, सुरा रमेश, सी एस व्यंकटेश सभी तेलंगाना राज्य के निवासी बताये चार लोगो को आईचर और 13 नग कृषि योग्य पशुओ रोककर गाडी मे बैठाकर पशुओ सहित थाना बिल्हा लाया गया। मवेशी तस्करो के उपर वैधानिक कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई।
मनीष कौशिक द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किय है कि तेलगांना राज्य के 1. सूरा रमेश पिता सूरा एलैया उम्र 30 साल ग्राम जे डी नगर बरडेरा कालोनी स्टेशन बसंतनगर जिला पेददापन्नी 2. एस. डी. अज्जू पिता छोटे मिया उम्र 29 साल साकिन राममंदिर एरिया बसंतनगर थाना बसंतनगर जिला पेददापन्नी 3. चिन्ता निलेश पिता चिंतानार सिंगली उम्र 30 साल साल गजवेल थाना गौरा अरम जिला सिद्धीपेट 4. सी. एच. व्यंकटेश पिता वीरईया उम्र 32 साल सा. गजवेल थाना गौरा अरम जिला सिद्धीपेट तेलंगाना के द्वारा ग्राम भटगांव थाना बिल्हा के गौठान से 13 नग कृषिक योग्य पशुओ को eicher वाहन मिनी ट्रक मे लोडकर कटिंग हेतु बूचडखाना ले जा रहे है।
रिपोर्ट पर अपराध धारा कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 व पशुक्कुरता अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

