आरोपिस के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार कर किया गया न्यायालय पेश।
थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने इस प्रकार की कृत्यों पर की जायेगी वैधानिक कार्यवाही।
विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 05/01/2025 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देशानुसार थाना कोनी पुलिस कॉबिंग गस्त में रवाना हुए चेकिंग के दौरान तुर्काडीह मुख्य मार्ग में एक सफ़ेद रंग की कार पंजीयन नबर CG10 AD 4488 का चालक कपिल माथुर पिता बिरझू राम उम्र 38 वर्ष और बगल सीट में बैठा हुआ व्यक्ति सुमित माथुर पिता घासीराम उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी तुर्काडीह थाना कोनी अत्यधिक शराब के नशे में मिले जिनसे पूछताछ करने के दौरान भागने का प्रयास करने लगे दौड़ा कर पकड़ा गया शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर विधिवत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 की कार्यवाही की गई कार्यवाही से गुस्से में होकर पुलिस से बहसबाजी विवाद करने लगे समझाने का प्रयास किया किन्तु रोकने पर पुलिस से हुज्जतबाजी किया गया पुलिस द्वारा गंभीर घटना को घटित होने से रोकने हेतु अनावेदको को धारा 170,126 एवं 135(3) BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया माननीय न्यायालय पेश किया गया हैं। जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम की जा सके।
प्रतिबंधितो का विवरण
1.कपिल माथुर पिता बिरजू राम उमर 38 वर्ष निवासी तुर्काडीह थाना कोनी जिला बिलासपुर
2.सुमित माथुर पिता घासीराम उम्र 25 वर्ष निवासी तुर्काडीह थाना कोनी जिला बिलासपुर


