दैनिक वेतनभोगियों की पूर्व सेवा भी पेंशन में जोड़ने का हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य – पेंशनर्स महासंघ

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिए गए उस महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बाद में नियमित किया गया है, तो उसकी नियमितीकरण से पूर्व की सेवा अवधि को भी पेंशन योग्य सेवा में जोड़ा जाएगा।

महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के हजारों कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में है, जिन्हें अब तक उनकी वास्तविक सेवा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है और पात्र कर्मचारियों को पेंशन सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने चाहिए।

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी , संगठन मंत्री टी पी सिंह कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक,जिला रायपुर अध्यक्ष आर जी बोहरे आदि ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा इस विषय में प्रस्तुत तर्कों को न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाना यह दर्शाता है कि कर्मचारियों के साथ न्याय होना आवश्यक है। यह फैसला लंबे समय से लंबित इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक निर्णायक कदम है।

महासंघ ने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि इस निर्णय के अनुरूप शीघ्र ही सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के माध्यम से सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि दैनिक वेतनभोगी से नियमित हुए कर्मचारियों की पूर्व सेवा अवधि को पेंशन में जोड़ा जा सके। साथ ही महासंघ ने यह भी मांग की है कि जिन पेंशनरों को अब तक इस लाभ से वंचित रखा गया है, उनके प्रकरणों की तत्काल समीक्षा कर संशोधित पेंशन स्वीकृत की जाए तथा बकाया राशि (एरियर्स) का भुगतान किया जाए।

महासंघ ने यह भी निर्णय लिया है कि इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन से भेंट कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि न्यायालय के निर्णय का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने निर्णय लिया है कि यदि शासन द्वारा शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई, तो महासंघ प्रदेशभर में आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

(वीरेन्द्र नामदेव)
प्रांताध्यक्ष
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ।
9826111421

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