Corona के चलते पंजाब में स्कूल, कॉलेज बंद
corona के बढ़ते केसों से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने भी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं राज्य में 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज ,यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर को बंद करने का फैसला लिया इसके अलावा 4 जनवरी से रात को 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा राज्य सरकार का यह आदेश 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा हालांकि पंजाब में नाइट कर्फ्यू नगर निकाय क्षेत्रों में ही लगाया जाएगा पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक बार, सिनेमा, हॉल, रेस्त्रां और स्पा में 50 फ़ीसदी की क्षमता के साथ ही लोगों की मौजूदगी का आदेश दिया है यही नहीं इन संस्थानों के स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना भी जरूरी है यही नहीं 15 जनवरी तक राज्य में जिम को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है निजी और सरकारी दफ्तरों में उन्हीं कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग चुके हो प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों और कस्बों में नाइट कर्फ्यू रात को 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा सभी शिक्षण संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है लेकिन मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है इसके अलावा अन्य शिक्षण संस्थाओं को भी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखने को कहा गया है शिक्षण संस्थानों के अलावा स्टेडियम और स्विमिंग पूल व स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूशन को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है हालांकि उन खेल संस्थाओं को खेलने की परमिशन रहेगी जहां राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हो
