दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 लागू, रैली, सभा समेत अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर लगा प्रतिबंध

दुर्ग जिले में जिला प्रशासन ने पाबंदी शुरू कर दी है दुर्ग

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है जिसमें रैली, सभा समेत अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है वही बाहर से आने वाले लोगों के लिए rt-pcr की जांच अनिवार्य की गई है

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के दिशा निर्देश पर कोविड-19 एवं नए वेरिएंट omicron के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए दुर्ग जिले में धारा 144 लगाई जा रही है

जिला दुर्ग अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट यानी rt_pcr नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अन्यथा स्टेशन पर ही करोना जांच हेतु सैंपल लिया जाएगा एवं रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को क्वॉरेंटाइन में रहना पड़ेगा इसी प्रकार स्थानीय यात्रियों को बाहर यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन प्रवेश करने के 72 घंटे पूर्व ही कोरोनावायरस rt-pcr रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा

दुर्ग जिले के अंतर्गत सभी स्टेशन मास्टरों को रेलवे स्टेशन पर यह सुनिश्चित करने की रेलवे स्टेशन में यात्रियों के आगमन व निर्गमन हेतु एक ही गेट की व्यवस्था रखेंगे जिस पर यात्रियों को कोरोनावायरस की सैंपलिंग की जा सके

राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगंतुकों को कोरोनावायरस की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा नाके पर रैंडम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे

विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जिला कंट्रोल रूम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग जारी कोविड नीयम का पालन करना अनिवार्य होगा

बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा

समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा उल्लंघन किए जाने पर नगरी निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करें आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए

जिला दुर्ग राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक ,धार्मिक एवं खेलकूद आदि के आयोजनों व जनसमुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाता है

जिले के अंतर्गत सभी मॉल, होलसेल दुकानों, जिम, सिनेमाघर, पार्क ,होटल, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, हॉल एवं अन्य आयोजन स्थल को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जाए