पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान संसद के
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की मिली जुली साजिश नाकाम कर दी अब 9 अप्रैल को इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और संसद भी बहाल होगी 9 अप्रैल के बाद ही तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी या केयरटेकर गवर्नमेंट बनाकर नए चुनाव ही होंगे बहरहाल यह बिल्कुल तय है कि इमरान प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे वह जिस सियासी फजीहत से बचने की कोशिश कर रहे थे उसमें भी नाकाम रहे दरअसल इमरान चाहते थे कि संसद में उन्हें वोटिंग के दौरान हार का मुंह न देखना पड़े इसलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर के जरिए अविश्वास प्रस्ताव ही खारिज कर दिया बाद में राष्ट्रपति को सिफारिश भेजकर संसद भंग करा दी इसके पहले ही वह पूरे देश में रैलियां करने लगे थे
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल को आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए महज 7 मिनट की कार्रवाई के बाद अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया था मुल्क में गुस्से को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वत संज्ञान लिया तमाम पक्षों को बुलाया 3 अप्रैल को शुरू हुई सुनवाई 7 अप्रैल तक चली फैसले का अंदाजा अटार्नी जनरल की दलील से लगा उन्होंने 5 जजों की बेंच ने कहा मैं अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और संसद भंग के लिए जाने का बचाव नहीं कर सकता
अब आगे क्या
संसद बहाल हो गई है 9 अप्रैल यानी शनिवार को सुबह 10:00 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किसी भी सूरत में रात 10:00 बजे तक वोटिंग का फैसला आ जाना चाहिए इमरान की हार बस औपचारिकता है बहुमत के लिए 172 वोट चाहिए विपक्षी गठबंधन यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट या PDM के पास 200 से ज्यादा वोट है इमरान के कई मंत्री और सांसद विपक्ष के साथ जा चुके हैं सरकार गिरने के बाद दो विकल्प हैं पहला _विपक्ष नई सरकार बनाने का दावा करें और दूसरा_ केयरटेकर सरकार बनाई जाए और वह नए चुनाव होने तक मुल्क के रोजमर्रा से जुड़ी प्रशासनिक काम करें
